पूल अकाउंट से Mutual Fund में निवेश की इजाजत नहीं

०१ जुलाई, २०२२ को नव भारत टाइम (कानपूर व लखनऊ में प्रकाशित) के The Economic Times पेज पर प्रकाशित खबर के अनुसार "०१ जुलाई, २०२२ से किसी पूल अकाउंट से म्यूच्यूअल फण्ड की स्कीम में निवेश की इजाजत नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टमेंट का पैसा निवेशक के बैंक अकाउंट से सीधे म्यूच्यूअल फण्ड हाउस के बैंक अकाउंट में जायेगा। बाजार नियामक सेबी ने म्युचुअल फंड में निवेश करने के लिए 1 जुलाई से नया नियम लागू किया है। सेबी ने यह बदलाव निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया है। अभी तक ब्रोकर और दूसरी इंटरमीडियरीज निवेशकों के पैसों को पहले अपने खाते में रखती हैं यानी पूल करती हैं और उन्हें फिर फंड हाउस को भेजा जाता है। बाजार नियामक ने इस तरह की प्रैक्टिस पर पूरी तरह रोक लगाने की बात कही है। यह नियम 1 जुलाई से एक्सचेंज से जुड़े सभी फंड हाउसों पर लागू हो जाएगा। म्यूच्यूअल फंड एक्सपर्ट विजय मंत्री ने बताया कि यह निवेशकों के लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि ब्रोकर से डिस्प्यूट होने पर रिडेम्पशन के पैसे भी पूल अकाउंट में चले जाते थे।"
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